मेरठ : 30 दिसंबर 2020 को चेंबर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे बाजार मेरठ में
उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल पंजीकृत का व्यापारी समागम व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों के शापिंग माल साल के 365 दिन 24 घंटे खुल सकते हैं। व्यापारी की दुकान साप्ताहिक बंदी व सार्वजनिक अवकाश पर साल में करीब 70 दिन बन्द रखने का प्रावधान और ऐसा न करने पर भारी सजा व जुर्माने का प्रावधान है। लोकेश
अग्रवाल ने कहा कि एक देश एक विधान केवल भाषणों का विषय नहीं होना चाहिए। यदि साप्ताहिक छुटटी छोटे व्यापारियों के लिए अनिवार्य है तो शापिंग माल्स के लिए इस नियम में छूट क्यों।
उन्होने कहा कि पोलिथिन प्रतिबंध का आदेश केवल छोटे दुकानदारों के लिए है बडी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सभी सामान पोलोथीन पैकिंग में उपलब्ध हैं। पोलेथीन पाबंदी कानून की आड़ में अधिकारी बाजारों में जाकर पैकिंग की पोलोथीन जिन पर कोई पाबंदी नहीं है को भी प्रतिबन्धित पोलोथीन बताकर चालान कर रहे हैं। फूड एक्ट की खामियों की चर्चा करते हुए अग्रवाल ने कहा कि खाद्य वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारी आए दिन फूड एक्ट के अधिकारियों के शोषण का शिकार होते रहते हैं। केंद्र सरकार ने एफ0एस0एस0आई0 यानी फूड सेफ्टी एक्ट व्यापारियों को सही मार्गदर्शन करने और जनता के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखकर बनाया था, किंतु इसमें कार्यरत अधिकारी इस ऐक्ट का दुरुपयोग कर व्यापारियों का शोषण करने में जुटे हैं। उन्होने फूड ऐक्ट में शमन की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके ना होने से सारे मामले अदालत में भेजे जा रहे हैं जिसके कारण छोटे व मंझोले व्यापारियों का उत्पीड़न होता है।
सम्मेलन में व्यापारी नेता व एमएलसी दिनेश गोयल व सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह
का कोरोना काल में व्यापार मंडल को सहयोग दिए जाने संबंधित कार्यों के लिए शाल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
मंच का संचालन जिलाध्यक्ष राजकुमार त्यागी ने किया। इस अवसर पर अतुल्य गुप्ता, सुशील जैन, वीरेन्द्र गुप्ता, संजीव गुप्ता, सुनील जैन, निशंक अग्रवाल, डॉ राज, पारस गुप्ता, सतीश प्रजापति व अन्य व्यापारी भारी संख्या में उपस्थित रहे।
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